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Mukhyamantri COVID-19 Anukampa Niyukti Yojana 2021 Madhya Pradesh 2021
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर आश्रित परिवार से पात्र व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना’ की शुरुआत की है. इस योजना में राज्य शासन के नियमित, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, संविदा, कलेक्टर दर, आऊटसोर्स, के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को शामिल किया गया है. Mukhyamantri Covid 19 Anukampa Niyukti Yojana 2021 के माध्यम से सरकार कोरोना वायरस के कारण जिन परिवार ने अपने लोगों को खोया है उन्हें योग्यता के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति दे कर आर्थिक सहयता पहुंचना चाहती है.
Key Highlights of Mukhyamantri COVID-19 Anukampa Niyukti Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना |
योजना की शुरुआत | 1 मार्च 2021 |
सम्बंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | कोरोना संक्रमण के कारण शहीद हुए सरकारी कर्मचारियों के परिवार |
उद्देश्य | कोरोना के कारण शहीद हुए सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की सहायता करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन/ संबंधित कार्यालय में जहाँ सेवक/सेवायुक्त मृत्यु के पूर्व कार्यरत था |
लाभ | अनुकम्पा नियुक्ति कर आर्थिक सहयता पहुंचना |
मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना पात्रता की शर्तें
- मध्यप्रदेश राज्य के समस्त शासकीय कर्मचारी नियमित, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, आऊटसोर् शासकीय सेवक.
- 1 मार्च 2021 से 30 जून, 2021 तक यह कोविड-19 कोविड-19 पॉजिटिव होने पर य कोरोना से संक्रमित होने होने के 60 दिन के अन्दर कोविड-19 बीमारी के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार.
- RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए.
- मृत्यु की तिथि पर मध्यप्रदेश शासन में नियोजन/शासकीय कार्य में कार्यरत होना आवश्यक है.
मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार कोरोना के किलाफ़ लोगों को सहायता करते हुए फ़ील्ड के कोरोना से ग्रसित होने के बाद जिन भी सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होती उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना मध्य प्रदेश सरकार की ज़िम्मेदारी है. जिससे ऐसे परिवार को किसी और पर निर्भर न होना पड़े. पीढ़ीत परिवार अपना जीवन आसानी से निर्वहन कर सके इसके लिए योग्य व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है.
मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के लाभ
- कोरोना महामारी के कारण जान गवाँने वाले राज्य के सरकारी कर्मचारी पर आश्रित परिवार की आर्थिक सहायता इस योजना के कारण संभव हो सकी है.
- पीढ़ीत के को नौकरी मिलने से बच्चों और बुजुर्गों को की सहयता संभव हो सकी है.’
- सरल आवेदन प्रक्रिया ( आवेदन को उसी कार्यालय में जमा करना जहाँ पर शासकीय सेवक मृत्यु के पूर्व कार्यरत था )
मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के लिए संभावित आवश्यक दस्तावेजों की हमने एक संभावित सूची तैयार की है. जिसके आधार पर आप संभावित आवश्यक दस्तावेजों को अपने पास तैयार कर इकठ्ठा कर सकते हैं. जिससे आप को आवेदन के समय ज्यादा दस्तावेज़ को तैयार करने में ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े.
- कोविड-19 पॉजिटिव होने के संबंध में चिकित्सकीय प्रयोगशाला की RT-PCR ( रैपिड एंटीजन टेस्ट ) रिपोर्ट.
- विभाग में कार्यरत होने का पहचान पत्र/ प्रमाण पात्र.
- मृत सेवायुक्त कर्मचारी का आवेदक से सम्बन्ध होने का प्रमाण पात्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के लिए आवेदन कैसे करें [ How To Apply For Mukhyamantri COVID-19 Anukampa Niyukti Yojana ]
Mukhyamantri COVID-19 Anukampa Niyukti Yojana के पात्र सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं. उनको बताना चाहूँगा की अभी मध्य प्रदेश सरकार ने आवेदन करने की प्रक्रिया की घोषणा नहीं की है. पहले से उपस्थित मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के अनुसार इसका भी आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसी कार्यालय में जमा करना होगा. जहाँ पर शासकीय सेवक मृत्यु के पूर्व कार्यरत था. या जैसे ही इस योजना के आवेदन की कोई प्रक्रिया सरकार द्वारा तय की जाती है आप आप को इस पोस्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे. आप अपने स्तर पर उस कार्यालय जहाँ पर शासकीय सेवक मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, जा कर अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त पर सकते हैं.
मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के लिए आवेदन कौन कर सकता है
मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना में उपस्तित योजनाओं के आधार पर हम आप को इससे इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता का सुजाव दे रहें हैं. जिसके आधार पर आप आवेदन करने के लिए सही पात्र व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं.
- अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने का पहला हक़ पति/पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) को होगा.
- पति/पत्नी के न होने पर संतान अनुकम्पा नियुक्ति के लिए दावा कर सकती है.
- एक से अधिक संतान होने पर जो सबसे योग्य होगा उसे ही नियुक्ति दी जाएगी.
मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि [ Last Date for Mukhyamantri COVID-19 Anukampa Niyukti Yojana ]
मध्यप्रदेश सरकार ने MMukhyamantri COVID-19 Anukampa Niyukti Yojana 2021 के लिए आवेदन करने की अंतिम की घोषणा अभी नहीं की है. पहले से उपस्थित योजना के अनुसार संभावित तिथि तिथि 31 अक्टूबर 2021 हो सकती है. अथवा योजना की अवधि की समाप्ति के 3 माह पश्चात की दिनांक होगी. किसी विशेष कारण से सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट होने पर छः माह तक का विलंब माफ कर सकते हैं.
नोट:- प्रिय पाठको हमारे द्वारा सभी जानकारी विभिन्न सम्बिन्धित योजना की आधिकारिक वेबसाइड तथा समाचार पत्रो से एकत्रित की जाती है। इन्ही सभी स्त्रोतो के माध्यम से हम आपको सभी राज्य तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं के बारे सही सही प्रकार जानकारी प्रदान कराते है और सदैव यही प्रयास करते है कि हम आपको अपडेटड खबरे तथा समाचार प्रदान करे परन्तु हम आपको अन्तिम निर्णय लेने से पहले संबंधित योजना की पुष्टि के लिए आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय पर एक बार विजिट करने की सलाह देते हैं.
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